सार्वजनिक जगहों पर थूका, तो लगानी पड़ेगी झाड़ू !

एब्सल्यूट संवाददाता मुम्बई: अगर महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून पास हो जाता है तो मुम्बई में न सिर्फ तम्बाकू चबा कर थूकने बल्कि सार्वजनिक जगहों पर इसे चबाते हुए दिखने पर भी एक दिन के लिए सरकारी स्वीपर बनना पड़ेगा।

स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रस्ताव को राज्य के कानून और न्याय विभाग के पास भेज दिया है। प्रस्तावित कानून के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह में तम्बाकू चबाते या थूकते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 8 घण्टे के लिए सरकारी कार्यालय या अस्पताल में सफाई का काम करना पड़ेगा। ज्ञात हो कि बीएमसी इसके पहले से स्वच्छता अभियान चला रही है, जिसके तहत थूकने पर 200 रूपये जुर्माना वसूला जाता है। हालांकि इसको लेकर किरकिरी होने पर मनपा ने इसे ठण्डे बस्ते में डाल दिया है। स्वास्थ्य मन्त्री डॉ. दीपक सावंत ने कहा कि हमें ज्यादा सख्त कानून की जरूरत है।

फिलहाल तम्बाकू चबाने या थूकने वाले लोग जुर्माना चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अगर लग्जरी कार में बैठा शख्स सड़क पर थूकता है तो उसे एक दिन के लिए सरकारी ऑफिस की सफाई के काम में लगाना चाहिए और ड्राइवर अगर ऐसी हरकत करता है तो कम-से-कम एक महीने के लिए उसका लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए। इसके बाद ही लोग सबक सीख पाएंगे।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तावित कानून में स्थानीय निकायों और पुलिस की भी सक्रियता चाहता है। इसके अनुसार पुलिस दोषियों को पकड़ कर स्थानीय निकायों को सौंप देगी और वे प्रस्तावित कानून के मुताबिक उन्हें सजा देंगे। हालांकि जन स्वास्थ्य अभियान के सह संयोजक ने कहा कि कानून लाने से पहले आम जनता से जुड़े कुछ मुद्दों को सुलझाना भी जरूरी है। उदाहरणार्थ सार्वजनिक जगहों पर साफ-सफाई को लेकर जागरूकता और प्रस्तावित कानून को लागू करने के लिए पर्याप्त फण्ड और स्टाफ की व्यवस्था करना सबसे पहला लक्ष्य़ होना चाहिए।

साभार : एब्सल्यूट इण्डिया 8 मार्च 2015

Post By: iwpsuperadmin
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